अहमदाबाद। गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने से जुड़े मामले के एक आरोपी याकूब पातलिया को आज यहां एक विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा...
अहमदाबाद। गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने से जुड़े मामले के एक आरोपी याकूब पातलिया को आज यहां एक विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी।
पातलिया को पिछले साल जनवरी में गोधरा से ही पकड़ा गया था, जहां 27 फरवरी 2००2 को उक्त ट्रेन के कोच एस 6 में आग लगाये जाने से 59 लोगों की मौत हो गयी थी। इसके एक दिन बाद से ही गुजरात भर में दंगे हुए थे। मामले की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) ने की। एसआईटी अदालत के जज एस.एच. वोरा ने पातलिया को इस मामले में हत्या और साजिश का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इससे पहले उसके दो भाई को भी इस मामले में सजा हो चुकी है जिनमें से एक की जेल में ही मौत हो चुकी है। इस प्रकरण में विशेष अदालत ने मार्च 2०11 में 31 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 11 को फांसी तथा 2० को उम्रकैद की सजा सुनायी थी, लेकिन अक्टूबर 2०17 में गुजरात हाई कोर्ट ने फांसी की सजाओं को उम्रकैद में बदल दिया था।

